नई दिल्ली। WFI: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों के लिए अधिसूचना आठ दिसंबर को या इसके बाद जारी की जा सकती है। इस साल की शुरुआत में प्रकाशित निर्वाचन सूची में किसी भी तरह के बदलाव को भी आठ दिसंबर को ही शामिल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनावों पर लगाई गई रोक को हाल में हटा दिया था जिससे डब्ल्यूएफआई की नई संचालन इकाई को चुनने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।
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आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने किया था महासंघ को निलंबित
भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने बृजभूषण शरण सिंह की अगुआई वाले महासंघ को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारतीय वुशु संघ के प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा की अगुवाई में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा गठित तदर्थ पैनल अभी WFI का दैनिक कामकाज देख रहा है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने बृजभूषण द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीडऩ के खिलाफ यहां जंतर-मंतर पर दो महीने से अधिक समय तक धरना दिया था।
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उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद चुनाव का रास्ता साफ
आदेश प्राप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमएम कुमार ने एक बैठक की और बाजवा से पूछा कि क्या 12 अगस्त को निर्धारित चुनावों के लिए शुरू में 25 जुलाई 2023 को अधिसूचित निर्वाचक मंडल में कोई बदलाव हुआ है? जुलाई में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया में अदालत में मामले दायर होने से विलंब हुआ। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महासंघ (यूनाईटेड वर्ल्ड रेसलिंग) ने भी निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराने के लिए WFI को निलंबित कर दिया था।
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अब 8 दिसम्बर या उसके बाद कभी भी ऐलान
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया,‘ WFI के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है जिस पर चुनाव कराने की तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।’ सहायक निर्वाचन अधिकारी तापस भट्टाचार्य ने बयान में कहा, ‘निर्वाचन अधिकारी ने बाजवा से यह बताने के लिए कहा कि क्या 25 जुलाई 2023 को पहले से अधिसूचित निर्वाचक मंडल में कोई बदलाव हुआ है। उनसे यह जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। बाजवा ने एक सप्ताह का समय मांगा। पूरी जानकारी पांच दिन के भीतर यानी आठ दिसंबर या उससे पहले उपलब्ध कराई जाए ताकि चुनाव कराने की अंतिम अधिसूचना जारी की जा सके।’