WFI Elections: कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप

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Supreme Court not To Intervene Punjab And Haryana High Court Order Staying on WFI Elections

नई दिल्ली। WFI Elections: भारतीय कुश्ती संघ पर छाया संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव (WFI Elections) पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और रोक हटाने की अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ (हावा) के प्रतिनिधियों के मताधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव (WFI Elections) पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। हरियाणा कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव इंद्रजीत सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि हावा को हरियाणा ओलंपिक संघ से मान्यता नहीं है। पिछली सुनवाई पर हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने भी स्वीकार किया था कि हावा को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में वोट डालने के लिए वैध सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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हावा ने कहा था कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रस्ताव है कि उनकी सदस्यता उन राज्य खेल संघों के लिए खुली रहेगी जिन्हें राष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त होगी। साथ ही यह भी बताया कि हरियाणा कुश्ती संघ का चुनाव (WFI Elections) तय प्रक्रिया के तहत हुआ था और बाद में इसका नाम बदल कर हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ (हावा) रख दिया गया था। इसे भारतीय कुश्ती संघ की बैठक में मंजूरी भी दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी हावा के सदस्यों के वोट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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