आरोप है की बाबा साहब का किया था अपमान
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज Hardik Pandya ने ट्विटर हैंडल से बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित पोस्ट डालकर उनका अपमान किया था या नहीं, इस मामले में जोधपुर के लूणी थाने में दर्ज एफआईआर में अब पुलिस जांच की जाएगी।
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राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने एक विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर राजकीय अधिवक्ता से कहा कि वे जांच अधिकारी को निर्देश दें कि इस दृष्टिकोण से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। अगली सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जोधपुर के लूणी थाने में इस्तगासे के जरिये डीआर मेघवाल ने क्रिकेटर Hardik Pandya के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।
Hardik Pandya पर आरोप है कि उसके ट्विटर हैंडल से भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखे गए। Hardik Pandya ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए विशेष रूप से यह दलील देते हुए आग्रह किया कि जिस विवादास्पद ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट की गई, वह उसका अधिकृत ट्विटर हैंडल नहीं है।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता Hardik Pandya के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजकीय अधिवक्ता जांच अधिकारी को निर्देश दें कि वे इस दृष्टिकोण से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई तक पेश करें।