Manika Batra Case: मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच करेगी 3 सदस्यीय कमेटी, हाईकोर्ट के निर्देश

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नई दिल्ली। Manika Batra Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत की स्टार टेबिल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग के प्रयास के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत के निर्देशों के अनुसार यह कमेटी 4 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।

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गौरतलब है कि Manika Batra ने राष्ट्रीय कोच पर ही मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का आरोप लगाया था। मनिका का आरोप था कि ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने उनकी अकादमी की एक खिलाड़ी के खिलाफ मैच गंवाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। इस मामले में अब कोर्ट ने भी सख्त रूख अपना लिया है और जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

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अदालत ने की कड़ी टिप्पणी

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने Manika Batra की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय खेल संस्था के संचालन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के मुद्दे पर विचार करेंगी। मनिका का आरोप है कि TTFI पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है और जानबूझकर कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है। इन खिलाड़ियों में वो खुद भ्ज्ञी शामिल है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अपने आदेशों में कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी में दो न्यायाधीश और एक खिलाड़ी भी शामिल होगा। इसकी जानकारी लिखित आदेश में दी जाएगी।

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आईटीटीएफ को सूचित करने के निर्देश

अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) को मनिका के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने के बारे में सूचित करने के अलावा TTFI इस खिलाड़ी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्था को और कुछ नहीं लिखेगा। अगर आईटीटीएफ को किसी सूचना की जरूरत है तो टीटीएफआई उनके आग्रह को तीन सदस्यीय समिति के सुपुर्द कर देगा।

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मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच करेगी 3 सदस्यीय कमेटी, हाईकोर्ट के निर्देश

TTFI के सीनियर वकील संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि खेल संस्था के कार्यकारी बोर्ड ने Manika Batra के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और इसके परिणामस्वरूप हुई सभी कार्रवाई को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि TTFI अंतरराष्ट्रीय संस्था को इस जानकारी से सूचित करेगा। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि खेल संस्था को खुद का पक्ष साबित करने की अनुमति  दी जाए। 1

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