Home Cricket सुप्रीम कोर्ट ने MS Dhoni को थमाया नोटिस, 150 करोड़ रुपये की...

सुप्रीम कोर्ट ने MS Dhoni को थमाया नोटिस, 150 करोड़ रुपये की वसूली का मामला

0
Supreme Court issues notice to MS Dhoni, case of recovery of Rs 150 crore from Amrapali group

नई दिल्ली। MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया वसूली के एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में दिया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप का अपने ग्राहकों से फ्लैंट्स की डिलीवरी को लेकर कई सालों से एक विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इसी दौरान धोनी से जुड़ा मामला भी सामने आया।

BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर होगा मास्टरकार्ड, Paytm की लेगा जगह

दरअसल, धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है। वहीं, दूसरी तरफ ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ऐसे में कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और धोनी को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। MS Dhoni की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कार्यवाही शुरू की थी।

Commonwealth Games: भारत की तीसरी एथलीट डोप टेस्ट में फेल, गेम्स से किया बाहर

दरअसल, धोनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि आम्रपाली ग्रुप ने उन्हें उनकी फीस के करीब 150 करोड़ रूपए का भुगतान नहीं किया था। धोनी ने कोर्ट से इस मामले में कोर्ट से मध्यस्थता की मांग की थी। धोनी की उस अर्जी के खिलाफ आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। इसी मामले में अब कोर्ट ने धोनी (MS Dhoni) को नोटिस जारी किया है।

Commonwealth Games: भारतीय खिलाड़ी इस बार कर सकते हैं कमाल, रिकॉर्ड मेडल जीतने की उम्मीद

आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि आर्थिक परेशानियों के कारण उनके प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी 150 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं। अगर मध्यस्थ कमेटी ने धोनी के पक्ष में फैसला सुनाया तो आम्रपाली ग्रुप को धोनी को 150 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसे में खरीददारों को समय पर फ्लैट मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस थमाया है।

Commonwealth Games: बॉक्सर लवलीना ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, कहा- आठ दिन पहले मेरी ट्रेनिंग रोकी

धोनी ने किया था एड कैम्पेन

दरअसल, आम्रपाली ग्रुप पर आरोप था कि उन्होंने अपने ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद अब तक फ्लैट्स नहीं दिए हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। MS Dhoni तब आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने उस दौरान ग्रुप के लिए कई विज्ञापन भी शूट किए थे। साल 2016 में आम्रपाली ग्रुप के विरोध में कई कैम्पेन चलाए गए थे। इसके बाद धोनी ने खुद को इस ग्रुप से अलग कर लिया था।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version